

देहरादून / उत्तराखंड *** उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में 27 मई 2026 की जगह 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
उत्तराखंड शासन के प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले जारी अधिसूचना दिनांक 24 दिसंबर 2025 के तहत बकरीद के लिए 27 मई 2026 को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन सम्यक विचार के बाद अब अवकाश की तारीख बदलकर 28 मई 2026 कर दी गई है।
बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
शासन ने निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में भी 28 मई को अवकाश घोषित किया है। यानी इस दिन सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी।
सभी जिलाधिकारियों और विभागों को भेजी गई सूचना
इस संबंध में शासन ने उत्तराखंड शासन के सभी प्रमुख सचिवों, जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक और रिजर्व बैंक समेत विभिन्न विभागों को आदेश की प्रतिलिपि भेज दी है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना को केवल अवकाश की तारीख के संबंध में संशोधित माना जाएगा, बाकी सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।




