कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल

कोटद्वार: विश्व हिंदू परिषद ने खुलें में बिक रहे अवैध मांस, मछली एवं मुर्गे के विरोध में आपत्ति जताई,,,।

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कोटद्वार/पौड़ी गढ़वाल*** कोटद्वार क्षेत्र में मांस बिक्री की अनियमियता को देखकर जिला मंत्री राजेश जदली के नेतृत्व मे विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा नगर आयुक्त और एसडीएम को इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कर ज्ञापन दिया, ज्ञापन में कहा गया कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में खुले में अवैध रूप से बीमार पशुओं का जैसा कि बकरा, मछली और मुर्गे के माँस की अवैध बिक्री की जा रही है। जिसकी निम्न बिन्दुओं पर जाँच कर कार्रवाई की जाये।

1- नगर निगम के क्षेत्र में विशेषकर देवी रोड़ में स्थित कई माँस विक्रेताओं के द्वारा खुले में माँस की बिक्री की जा रही है, जो कि सरकारी नियमों की अनदेखी कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व में माँस विक्रेताओं द्वारा खुद हलफनामा देकर कहा गया था कि वह खुले में माँस की बिक्री नहीं करेंगे, साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखेंगे और अपने यहाँ पशुओं का अवैध वध नहीं करेंगे (संलग्न) इसकी जाँच की जाये और कार्रवाई की जाये ।

2- नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत माँस की बिक्री करने वाले माँस विक्रेताओं के लाईसेंस की जाँच की जाये और जो भी माँस विक्रेता बिना लाईसेंस के माँस बेचता पाये जाय उसकी दुकान बंद कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाये ।

3- नगर निगम क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के वाद संख्या 3845/19 महबूब कुरैशी बनाम् राज्य सरकार में पारित आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि बिना मेडिकल परीक्षण के माँस बिक्री किये जा रहे पशु का वध से पूर्व पशुपालन विभाग के द्वारा नियुक्त चिकित्साधिकारी द्वारा पशु का मेडिकल जाँच कर यह सुनिश्चित करना है कि काटे जाने वाला पशु बीमार या किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। उक्त पशु का माँस खाने योग्य है कि नहीं डॉक्टर के प्रमाणित करने के उपरान्त ही उक्त पशु का माँस विक्रय किया जाये और डॉक्टर द्वारा उक्त पशु पर अपनी मोहर लगाकर प्रमाण-पत्र जारी किया जाये परन्तु देखने में आ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नगर निगम द्वारा नहीं किया जाता है तो संगठन के द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में नगर निगम के विरूद्ध कोर्ट के आदेशों की अवमानना का केस दर्ज किया जायेगा

4- नगर निगम क्षेत्र में जैसा की देखने में आ रहा है बस विक्रेताओं द्वारा नजीबाबाद से बीमार बकरे, मुर्गे और मछली के माँस का परिवहन कर कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में कम मूल्य में विक्रय कर क्षेत्र की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नगर निगम कौड़िया पुलिस बैरियर पर पुलिस की सहायता से नजीबाबाद से आने वाले वाहनों की सघन जाँच करे और माँस परिवहन करने वाले व्यक्ति को पकड़कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये ।

  1. नगर निगम क्षेत्र में जैसा कि पूर्व में व्यवस्था है कि प्रत्येक मंगलवार को माँस की बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धित है परन्तु देखने में आ रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में मंगलवार को भी माँस विक्रेताओं की दुकान खुली रहती हैं। आपसे अनुरोध है कि नगर निगम क्षेत्र में माँस विक्रेताओं को लिखित में आदेश दिया जाये कि मंगलवार के दिन माँस की दुकान पूर्णतया बन्द रखी जाये ।
  2. नगर निगम क्षेत्र में जैसा कि पूर्व में व्यवस्था है कि प्रत्येक माँस विक्रेता को अपनी दुकान के बोर्ड में बड़े-बड़े शब्दों में ये अंकित करना जरूरी है कि उसके द्वारा विक्रय किये जा रहे माँस हलाल या झटका का है, परन्तु देखने में आ रहा है माँस विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकान के बोर्ड में झटके या हलाल शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि माँस विक्रेताओं को आदेशित किया जाये कि वह अपनी दुकान के बोर्ड पर हलाल और झटके शब्द का प्रयोग बड़े-बड़े शब्दों में करें।
  3. उपरोक्त बिंदुओं पर जांच व कार्यवाही कर संगठन को अवगत कराया जाए

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