केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की दी विस्तृत जानकारी,,,।




पौड़ी गढ़वाल/उत्तराखंड*** उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के निर्देशानुसार तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाज़िश कलीम के निर्देशन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के अवसर पर विधि भवन सभागार, श्रीनगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का उद्देश्य आमजन को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्ध व्यवस्थाओं के प्रति जागरुक करना था। इस दौरान उपस्थित नागरिकों को लोक अदालत, मध्यस्थता प्रणाली, निःशुल्क अधिवक्ता सुविधा एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह दिवस कर प्रणाली के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने, स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने तथा अप्रत्यक्ष करों की देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कर संबंधी विधिक जानकारी नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध होती है।
शिविर में यह भी बताया गया कि पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक परामर्श, अधिवक्ता की सुविधा एवं वाद संबंधी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधिक सहायता हेतु नालसा की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 15100 की जानकारी भी साझा की गई।
इस अवसर पर अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति अल्का, तहसीलदार श्रीनगर दीपक भंडारी, आबकारी निरीक्षक रविन्द्र डिमरी, औषधि निरीक्षक डॉ. सीमा बिष्ट चौहान, अध्यक्ष बार एसोसिएशन श्रीनगर प्रमेश जोशी, संरक्षक बार एसोसिएशन श्रीनगर अनूप पांथरी, अधिवक्ता भूपेन्द्र पुंडीर सहित पैनल अधिवक्तागण, क्षेत्र के व्यापारीगण एवं पराविधिक स्वयंसेवक मानव सिंह बिष्ट, पूनम हटवाल तथा प्रियंका राय उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने शिविर को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दिया।




