पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड

पौड़ी: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने माह अक्टूबर में किया 08 मामलों का निस्तारण,,,।

[gtranslate]

उपभोक्ताओं को धनराशि प्रतिफल व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए दिलवायी लगभग 11 लाख की राशि

पौड़ी गढ़वाल/उत्तराखंड*** जनपद के उपभोक्ताओं को प्रभावी, पारदर्शी एवं त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पौड़ी गढ़वाल निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता द्वारा माह अक्टूबर में कुल आठ उपभोक्ता वादों का निस्तारण किया गया। आयोग द्वारा पारित आदेशों में उपभोक्ताओं को प्रतिफल, मानसिक क्षतिपूर्ति एवं विषयवस्तु प्रदान कराने के निर्देश दिए गए।

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गंगा कुमार गुप्ता के निर्देशन पर वरिष्ठ सदस्य राकेश सामवेदी ने बताया कि परिवादी मुकेश नौटियाल द्वारा फ्यूचर नेक्सा देहरादून से खरीदी गई मारुति बलेनो जेटा (पैट्रोल) कार में वारंटी अवधि के दौरान गंभीर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विपक्षी वाहन कंपनी एवं बीमा कंपनी द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी क्लेम न दिए जाने पर परिवादी ने आयोग में शिकायत प्रस्तुत की।

प्रकरण की सुनवाई के उपरांत आयोग ने वाहन में निर्माण दोष पाए जाने की पुष्टि की तथा आदेशित किया कि परिवादी को नया वाहन उपलब्ध कराया जाए या नए वाहन की मूल्य राशि पूर्ण रूप से अदा की जाय। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय हेतु साठ हजार रूपये का भुगतान करने के भी आदेश दिए गए।

इसी तरह राजेन्द्र सिंह गुसाईं बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जयपुर वाद में परिवादी राजेन्द्र सिंह गुसाईं की रेनॉल्ट क्विड (आरएसटी 1.0 एससीई) वाहन सड़क दुर्घटना में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम न दिए जाने पर परिवादी ने आयोग में वाद दायर किया। प्रकरण के तथ्यों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आयोग ने परिवादी का दावा उचित पाया और आदेशित किया गया कि परिवादी को वाहन की आई.डी.वी. राशि तीन लाख पच्चीस हजार रूपये अदा किए जाए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में सोलह हजार रूपये का भुगतान करने के भी आदेश दिए गए।

उन्होंने बताया कि अपने अधिकारों के प्रति जागरुक रहते हुए उपभोक्ता मिलावटी चीज़ों का वितरण, भ्रामक विज्ञापन, तय मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना, नाप-तौल में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देना, कालाबाजारी, ऑनलाइन फ्रॉड, नकली सामान, गलत बिलिंग, बिना मानक चीज़ों को बेचना, और अनुचित व्यापारिक व्यवहार जैसी समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं।

उपभोक्ता अपने घर बैठे ऑनलाईन माध्यम https://e-jagriti.gov.in/ से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिये उपभोक्ता स्वयं अपने मामलें की पैरवी कर सकता है। उपभोक्ता अधिक जानकारी हेतु जिला पौड़ी गढ़वाल के सम्पर्क सूत्र-01368-221598 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button