कोटद्वार: सार्वजनिक स्थान पर प्रचार-प्रसार कर यातायात बाधित करने पर 03 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज,,,।

कोटद्वार / पौड़ी गढ़वाल *** कोटद्वार पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुकान के सामान का प्रचार-प्रसार करते हुए यातायात बाधित करने के मामले में तीन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 125, 126 एवं 285 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
दिनांक 05 अगस्त को प्रातः लगभग 07:00 बजे झंडा चौक, सिनेमा रोड स्थित हितकारी क्रोकरी हाउस के संचालक मोहम्मद शाहिद कुरेशी ने अपने कर्मचारी रिजवान पुत्र जहीरुद्दीन एवं रिजवान अहमद पुत्र इंतजार के साथ मिलकर लालबत्ती चौक, कोटद्वार पर दुकान के सामान के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से वाहनों को रोककर सड़क पर सामान पटकते हुए वीडियो बनाया तथा उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया।
प्राथमिक जांच में पाया गया कि उक्त कृत्य के कारण राहगीरों एवं वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई तथा आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ा। यह भी संज्ञान में आया कि मोहम्मद शाहिद कुरेशी पूर्व में भी इस प्रकार का कृत्य कर चुका है, जिसके संबंध में उसके विरुद्ध पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोटद्वार पुलिस द्वारा मोहम्मद शाहिद कुरेशी, रिजवान पुत्र जहीरुद्दीन एवं रिजवान अहमद पुत्र इंतजार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 125, 126 एवं 285 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।




